यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सीजेआई ने विकास पर दिया बड़ा संदेश

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नई दिल्ली :  सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान विकास कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि देश को अनिश्चितकाल तक ठहराकर नहीं रखा जा सकता और विकास परियोजनाओं पर केवल आपत्तियों के आधार पर लगातार रोक लगाना उचित नहीं है।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अदालत का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि कानून का पालन हो, लेकिन साथ ही जनहित से जुड़े विकास कार्य भी अनावश्यक रूप से प्रभावित न हों।

मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा, “क्या यह देश ऐसे ही ठहरा रहना चाहिए?” उन्होंने संकेत दिया कि प्रत्येक विकास परियोजना का मूल्यांकन उसके तथ्यों और कानूनी पहलुओं के आधार पर किया जाना चाहिए। यदि सभी परियोजनाओं को लंबे समय तक रोक दिया जाए तो इसका सीधा असर देश के विकास पर पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को उत्तर प्रदेश सरकार के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि अदालत के इस रुख से विकास परियोजनाओं से जुड़े मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का संदेश गया है।