1 अक्टूबर से सख्ती, पीयूसी नहीं तो नहीं मिलेगा ईंधन; 10 हजार तक जुर्माना

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डेस्क : दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बिना वैध PUC (Pollution Under Control) प्रमाणपत्र चल रहे वाहनों के खिलाफ 1 अक्टूबर से विशेष प्रवर्तन अभियान शुरू होगा। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि वैध PUC के बिना सड़क पर चलने वाले वाहनों पर चालान और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नियमों के अनुसार, वाहन के पहले पंजीकरण के एक वर्ष बाद उसके पास वैध PUC प्रमाणपत्र होना जरूरी है। यह प्रमाणपत्र अधिकृत PUC केंद्रों पर वाहन के उत्सर्जन की जांच के बाद जारी किया जाता है। पेट्रोल, डीजल और CNG वाहनों पर यह नियम लागू है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन इससे मुक्त हैं।

बिना वैध PUC पकड़े जाने पर मौजूदा प्रावधानों के तहत 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस पूरे साल इसकी जांच करते हैं, लेकिन सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने के कारण निगरानी और कार्रवाई और तेज की जाती है।

सरकार PUC केंद्रों की निगरानी और उनके कामकाज को तकनीक के माध्यम से मजबूत करने की भी तैयारी कर रही है, ताकि जांच और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और विश्वसनीय हो सके।

इसके अलावा, NCR में 1 अक्टूबर 2026 से वैध PUCC दिखाने पर ही ईंधन देने की व्यवस्था लागू करने का प्रावधान भी किया गया है। इसका उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना है।