हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची भगवंत मान सरकार

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डेस्क : पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का निर्देश दिया गया था। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है।

हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू करने का निर्देश दिया था। अदालत ने जांच की प्रगति से संबंधित रिपोर्ट भी निर्धारित अवधि में पेश करने को कहा था। मामले में सरकारी कामकाज, तबादलों, टेंडर और नीतिगत फैसलों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई पर भी सवाल उठाए थे। अदालत ने प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए स्वतंत्र एजेंसी से जांच की जरूरत बताई थी। इसके बाद सीबीआई को जांच सौंपने का आदेश दिया गया।

पंजाब सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश में सीबीआई जांच का निर्देश दिए जाने को चुनौती दी जानी चाहिए। सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अब शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेश और सीबीआई जांच को लेकर सरकार की दलीलों पर विचार किया जाएगा।

मामला सामने आने के बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के सामने राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चुनौती बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह तय होगा कि मामले की जांच सीबीआई के माध्यम से आगे बढ़ेगी या राज्य सरकार को राहत मिलेगी।