राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, 13 अक्टूबर तक 2 करोड़ जमा करने के निर्देश

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डेस्क : चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट ने एक और मौका देते हुए 13 अक्टूबर तक 2 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित राशि जमा होने के बाद ही उनकी याचिका पर आगे विचार किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान राजपाल यादव अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। उनके वकील ने बताया कि अभिनेता की ओर से 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया गया है, जबकि शेष 85 लाख रुपये की व्यवस्था की जा रही है। अदालत ने पूरी रकम निर्धारित समयसीमा में जमा करने को कहा।

सुनवाई के दौरान अदालत ने राजपाल यादव की फिल्म ‘अता पता लापता’ के शीर्षक का जिक्र करते हुए हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की कि जिस तरह फिल्म का नाम ‘अता पता लापता’ है, उसी तरह उनका पैसा भी अता-पता लापता नजर आ रहा है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि भुगतान के मामले में अब और देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

यह मामला वर्ष 2010 में फिल्म ‘अता पता लापता’ के निर्माण के लिए लिए गए करीब 5 करोड़ रुपये के ऋण से जुड़ा है। ऋण की वापसी के लिए जारी किए गए चेक बाउंस होने के बाद राजपाल यादव के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने जुलाई 2026 में उनकी सजा बरकरार रखते हुए तीन महीने के कारावास का आदेश दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी राजपाल यादव को रकम जमा करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने अब 13 अक्टूबर तक 2 करोड़ रुपये जमा करने की अंतिम समयसीमा तय की है।