आरबीआई की सख्ती: इस बैंक के ग्राहक निकाल सकेंगे सिर्फ पांच हजार रुपये

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डेस्क : भारतीय रिजर्व बैंक ने पुडुचेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक के कामकाज पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। इन निर्देशों के तहत बैंक के खाताधारक अपने खातों से अधिकतम पांच हजार रुपये ही निकाल सकेंगे। ये पाबंदियां इक्कीस अक्टूबर दो हजार छब्बीस से छह महीने तक लागू रहेंगी। हालांकि, रिजर्व बैंक परिस्थितियों के अनुसार इनकी समीक्षा कर सकता है।

बैंक की वित्तीय स्थिति पर रिजर्व बैंक की नजर

रिजर्व बैंक ने बैंक की वित्तीय स्थिति और कामकाज से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए यह कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और बैंक की गतिविधियों पर निगरानी रखना है।

कर्ज देने और निवेश करने पर भी रोक

रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, बैंक को बिना पूर्व अनुमति के नए कर्ज देने और अग्रिम राशि उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, नए निवेश करने, नई देनदारियां लेने और अपनी संपत्तियों को बेचने या हस्तांतरित करने जैसी गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। बैंक केवल निर्धारित शर्तों के अनुसार ही कामकाज कर सकेगा।

ग्राहकों की जमा राशि का क्या होगा?

निकासी की सीमा लागू होने से बैंक के ग्राहकों को अपनी जमा राशि निकालने में परेशानी हो सकती है। हालांकि, पात्र जमाकर्ताओं को जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम के नियमों के तहत अधिकतम पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा सुरक्षा मिल सकती है। इसका लाभ निर्धारित नियमों और पात्रता की शर्तों के अधीन होगा।

क्या बैंक का लाइसेंस रद्द हो गया है?

रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने का अर्थ यह नहीं है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बैंक निर्धारित पाबंदियों के अधीन अपना कामकाज जारी रख सकता है। केंद्रीय बैंक उसकी वित्तीय स्थिति की निगरानी करेगा और आवश्यकता के अनुसार आगे कदम उठा सकता है।

ग्राहकों के लिए जरूरी सलाह

यदि आपका खाता इस बैंक में है, तो निकासी की सीमा, जमा बीमा और बैंकिंग सेवाओं से संबंधित जानकारी के लिए बैंक से संपर्क करें। साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।