उज्जैन की शाही मस्जिद पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तोड़फोड़ पर रोक से इनकार

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उज्जैन :  सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के बीच सड़क चौड़ीकरण को लेकर उज्जैन की शाही मस्जिद का मामला सोमवार को फिर गरमा गया। मस्जिद के एक हिस्से को हटाने की कार्रवाई के बीच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने मस्जिद कमिटी को राहत देने से इनकार करते हुए अपील खारिज कर दी। अदालत के फैसले के बाद प्रशासन की कार्रवाई जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है।

मामले की सुनवाई ऐसे समय हुई, जब सोमवार को मस्जिद के आसपास तनाव की स्थिति बन गई। रिपोर्ट के अनुसार, मस्जिद के एक हिस्से को हटाने का काम शुरू होते ही कुछ लोगों ने पथराव किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

दरअसल, सिंहस्थ-2028 को देखते हुए उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण का काम प्रस्तावित है। कंठाल से बड़े गोपाल मंदिर मार्ग को भी चौड़ा किया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार, सिंहस्थ के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, ऐसे में यातायात को सुचारू रखने और भीड़ का दबाव कम करने के लिए मार्ग का चौड़ीकरण जरूरी है। शाही मस्जिद इसी प्रस्तावित चौड़ीकरण की जद में आ रही है।

मस्जिद पक्ष पहले भी हाई कोर्ट की एकल पीठ का रुख कर चुका है। सितंबर में अदालत ने मस्जिद को हटाने के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दी थीं। मस्जिद पक्ष ने इसे ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थल बताते हुए पुराने दस्तावेजों का हवाला दिया था। पक्ष की ओर से आगे डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात भी कही गई थी।

सोमवार के हाई कोर्ट के फैसले और मौके पर हुए विवाद के बाद उज्जैन में शाही मस्जिद का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। प्रशासन की कार्रवाई और कानून-व्यवस्था को लेकर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है।