शादी का वादा कर रेप के आरोप, चंद्रशेखर आजाद के मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश

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नई दिल्ली :  नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ शादी का वादा कर दुष्कर्म करने के आरोप में दी गई शिकायत की जांच दिल्ली पुलिस को 23 अक्टूबर तक पूरी करनी होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस को अगली सुनवाई तक जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

महिला ने आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर आजाद ने शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत में मानसिक और भावनात्मक शोषण तथा धोखाधड़ी के भी आरोप लगाए गए हैं। महिला ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग को लेकर अदालत का रुख किया था।

पुलिस ने मांगा था अतिरिक्त समय

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से अदालत से जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया। पुलिस ने बताया कि मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिनका सत्यापन अभी बाकी है। अदालत ने पुलिस को 23 अक्टूबर तक जांच पूरी करने का समय दिया है।

अदालत में अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को

अब पुलिस को निर्धारित अवधि में जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष रखनी होगी। इस मामले में अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी। फिलहाल अदालत के आदेश का केंद्र शिकायत की जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करना है; प्राथमिकी दर्ज करने का अंतिम निर्णय जांच और आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।