वोटर लिस्ट विवाद में सोनिया गांधी से जुड़े मामले पर निचली अदालत का आदेश रद्द

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नई दिल्ली :  दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने से जुड़े मामले में निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। मजिस्ट्रेट की अदालत ने मामले में जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था। अब सेशन कोर्ट ने मामले को दोबारा मजिस्ट्रेट के पास भेजते हुए नए सिरे से सुनवाई के निर्देश दिए हैं।

मामला इस आरोप से जुड़ा है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता हासिल करने से करीब तीन वर्ष पहले मतदाता सूची में शामिल किया गया था। इस संबंध में जांच और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी।

सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उसमें पर्याप्त और ठोस कारण नहीं बताए गए थे। अदालत के अनुसार, आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि मामले में उठाए गए मुद्दों पर उचित तरीके से विचार किया गया था।

नागरिकता के मुद्दे पर केंद्रित हो गया था आदेश

अदालत ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने की मांग पर फैसला करने के बजाय मजिस्ट्रेट का आदेश मुख्य रूप से नागरिकता के मुद्दे की ओर चला गया। सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए मामला वापस भेज दिया है।

अब मजिस्ट्रेट को मामले में संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद कारणों के साथ नया आदेश पारित करने को कहा गया है। अदालत के इस आदेश के बाद मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने से जुड़े आरोपों की जांच की मांग पर निचली अदालत में दोबारा सुनवाई होगी।

फिलहाल अदालत ने आरोपों को सही ठहराने वाला कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। मामले में आगे की कार्रवाई मजिस्ट्रेट द्वारा नए सिरे से सुनवाई के बाद तय होगी।