बेटे की हत्या, गवाही देने नहीं पहुंचे माता-पिता; अदालत ने जारी किया वारंट

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डेस्क : बिहार के मुजफ्फरपुर में बेटे की हत्या के मामले में अदालत ने मृतक के माता-पिता समेत तीन लोगों के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया है। अदालत ने पुलिस को तीनों गवाहों को आगामी २१ नवंबर तक न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया है। मामला अहियापुर थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के अनुसार, बखरी टरमा गांव निवासी विशाल पांडेय की फरवरी २०२४ में चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। उसका शव एसकेएमसीएच के पीछे शहबाजपुर सलेम गांव में बोरे में बंद मिला था। इस मामले में विशाल के पिता राजेश पांडेय ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसकी मां रंजू देवी को मामले का महत्वपूर्ण गवाह बताया गया है।

मामले की सुनवाई के दौरान मृतक के माता-पिता राजेश पांडेय और रंजू देवी के साथ एक अन्य गवाह सुधा देवी भी लगातार अदालत में गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं हुईं। इसे गंभीरता से लेते हुए अदालत ने तीनों के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि तीनों को न्यायालय में उपस्थित कराया जाए।

सब्जी लाने की बात कहकर घर से निकला था युवक

पुलिस को दिए बयान में मृतक के पिता राजेश पांडेय ने बताया था कि १८ फरवरी २०२४ की शाम विशाल सब्जी लाने की बात कहकर घर से निकला था। इसके बाद उसके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कई बार फोन आया और उसे घर से बाहर बुलाए जाने की बात सामने आई थी। अगले दिन विशाल का शव बरामद हुआ।

पुलिस जांच में विशाल के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जानकारी सामने आई थी। आशंका जताई गई थी कि उसके आपराधिक साथियों ने उसे फोन कर बुलाया और इसके बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को बोरे में बंद कर सुनसान स्थान पर फेंक दिया गया था।