ममता बनर्जी की टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, बैंक खाते खोलने की मांग खारिज

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डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) गुट को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। पार्टी ने पश्चिम बंगाल पुलिस की कार्रवाई के बाद फ्रीज किए गए चार बैंक खातों के संचालन की अनुमति मांगी थी। इन खातों में करीब 804 करोड़ रुपये होने की बात सामने आई है।

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई पहले से कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी करने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट से सुनवाई में तेजी लाने को कहा।

सुनवाई के दौरान टीएमसी की ओर से दलील दी गई कि बैंक खातों के फ्रीज होने से पार्टी के नियमित कामकाज पर असर पड़ रहा है। पार्टी ने अपने दैनिक खर्चों और अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए खातों को इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी।

वहीं, राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तत्काल राहत का विरोध किया। सुनवाई में खातों को फ्रीज किए जाने की पृष्ठभूमि और उससे जुड़ी जांच का भी उल्लेख हुआ। राज्य की ओर से एक व्यक्ति द्वारा करीब 35 करोड़ रुपये नकद जमा किए जाने का मुद्दा भी अदालत के समक्ष रखा गया।

इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी चार बैंक खातों के संचालन की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हालांकि, पार्टी के रोजमर्रा के खर्चों के लिए कुछ अन्य खातों से आवश्यक भुगतान की अनुमति विशेष व्यवस्था के तहत दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामले का अंतिम फैसला नहीं दिया है। अदालत ने लंबित कार्यवाही को देखते हुए हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई शीघ्र पूरी करने को कहा है।