दिल्ली दंगा साजिश मामला: उमर खालिद और शरजील इमाम को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत

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नई दिल्ली :  दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। दोनों ने निचली अदालत के जमानत से इनकार करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश और उसमें निर्धारित शर्तों का भी संज्ञान लिया। अदालत ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय शर्तों में बदलाव नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को राहत देने से इनकार करते हुए दोबारा जमानत याचिका दाखिल करने के संबंध में कुछ शर्तें निर्धारित की थीं।

उमर खालिद और शरजील इमाम की ओर से अदालत में मामले की लंबी चल रही सुनवाई और कुछ अन्य आरोपियों को मिली राहत का हवाला दिया गया था। हालांकि, अदालत ने कहा कि जिन अन्य आरोपियों को राहत मिली है, उनके खिलाफ आरोप और कथित भूमिका इन दोनों से अलग है।

यह मामला फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने कथित बड़ी साजिश के मामले में यूएपीए समेत विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप लगाया गया है कि आरोपियों की भूमिका दंगों की कथित साजिश में रही थी। वहीं, आरोपियों ने इन आरोपों से इनकार किया है।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद उमर खालिद और शरजील इमाम को फिलहाल नियमित जमानत नहीं मिल सकी है। मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।