मुंबई : दिशा सालियान की मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया। अदालत ने सीबीआई को मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं। दिशा सालियान की मौत जून 2020 में मुंबई में हुई थी।
दिशा के पिता सतीश सालियान ने अदालत में याचिका दायर कर बेटी की मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने मामले में नए सिरे से जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। याचिका में हत्या की आशंका समेत कई गंभीर सवाल उठाए गए थे।
अदालत ने सीबीआई को दिशा सालियान के पिता का बयान दर्ज करने का भी निर्देश दिया है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य सामने आने तक किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाएगा। जांच एजेंसी को उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करनी होगी।
मामले की सुनवाई के दौरान शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे का नाम भी सामने आया था। उनके वकील ने आरोपों का विरोध करते हुए कहा था कि राजनीतिक कारणों से उनके मुवक्किल को मामले में घसीटा जा रहा है। अदालत ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया कि जांच में पर्याप्त सामग्री मिलने के बाद ही किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोपी के तौर पर कार्रवाई की जा सकती है।
दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को हुई थी। इसके कुछ दिन बाद अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हो गई थी। दोनों घटनाओं के समय को लेकर लंबे समय से सार्वजनिक चर्चा और विभिन्न तरह के दावे होते रहे हैं। अब सीबीआई जांच के जरिए दिशा सालियान की मौत से जुड़े घटनाक्रम, परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों की नए सिरे से जांच की जाएगी।








