राहुल गांधी के धरने के बाद पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज

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नई दिल्ली : कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पर धरने के बाद दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन से घायल हुए 19 वर्षीय छात्र साहिल लोचब की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है। पुलिस सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है।

राहुल गांधी शुक्रवार को साहिल लोचब के साथ संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान साहिल को पैलेट गन से चोट लगी थी, लेकिन शिकायत के बावजूद FIR दर्ज नहीं की जा रही थी। राहुल गांधी ने पुलिस से FIR दर्ज करने और मामले की जांच शुरू करने की मांग की थी।

राहुल गांधी ने धरने के दौरान कहा था कि साहिल की आंख और शरीर के अन्य हिस्सों में पैलेट लगे हैं और मामले में जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों को ऊपर से FIR दर्ज नहीं करने के निर्देश दिए गए थे। कांग्रेस ने भी स्पष्ट किया था कि FIR दर्ज होने तक उसका आंदोलन जारी रहेगा।

राहुल गांधी के धरने के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत पार्टी के कई नेता भी पुलिस स्टेशन पहुंचे। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने संसद मार्ग थाने के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की तैनाती भी की थी।

इस मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गए। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के धरने को ‘अराजकता की राजनीति’ करार दिया, जबकि कांग्रेस ने इसे घायल छात्र को न्याय दिलाने की लड़ाई बताया।

अब FIR दर्ज होने के बाद पुलिस जांच के जरिए यह पता लगाएगी कि 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल किसने किया और साहिल लोचब को लगी चोटों के लिए कौन जिम्मेदार है।