नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी कर चुके राज्यों में नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले Form 6 से अतिरिक्त घोषणा पत्र हटा दिया है। यह बदलाव ECINET पोर्टल पर किया गया है। हालांकि, जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया अभी चल रही है, वहां Form 6 में यह घोषणा पत्र उपलब्ध रहेगा।
Form 6 नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। SIR के दौरान इसके ऑनलाइन प्रारूप में एक अतिरिक्त घोषणा जोड़ी गई थी। इसके तहत आवेदक से अपने, माता-पिता या दादा-दादी के नाम पिछली SIR अवधि की मतदाता सूची में दर्ज होने के संबंध में जानकारी मांगी गई थी।
चुनाव आयोग के अनुसार, जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया पूरी हो गई है, वहां अब मतदाता पंजीकरण के लिए सामान्य Form 6 का इस्तेमाल किया जाएगा। SIR से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा की आवश्यकता केवल पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान ही है।
Form 6 में किए गए बदलाव को लेकर हाल में चुनाव आयोग के भीतर भी चर्चा हुई थी। आयोग के कुछ सदस्यों ने निर्धारित वैधानिक प्रपत्र में बदलाव की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि Form 6 का प्रारूप संबंधित चुनावी नियमों के तहत निर्धारित है और इसमें बदलाव के लिए तय प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।
आयोग ने ECINET पोर्टल की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। समिति यह देखेगी कि पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाएं संबंधित कानूनों और नियमों के अनुरूप हैं या नहीं।
इस बदलाव के बाद SIR पूरा कर चुके राज्यों में नए मतदाताओं के लिए Form 6 की प्रक्रिया पहले की सामान्य व्यवस्था के अनुरूप होगी, जबकि SIR वाले राज्यों में पुनरीक्षण से संबंधित अतिरिक्त प्रावधान लागू रहेंगे।








