अभिषेक बनर्जी के कार्यालय पर चल रही तोड़फोड़ पर कलकत्ता हाईकोर्ट की रोक

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कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद अभिषेक बनर्जी के दक्षिण 24 परगना जिले के आमतला स्थित कार्यालय पर चल रही तोड़फोड़ की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को अगले आदेश तक कार्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की विध्वंसात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।

मामले की सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि कार्यालय के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना की जा रही है। याचिकाकर्ता ने अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की अगली सुनवाई तक संबंधित प्राधिकरण कार्यालय के विरुद्ध कोई नई कार्रवाई नहीं करेगा। साथ ही, सभी पक्षों से जवाब भी मांगा गया है ताकि मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया जा सके।

हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश से अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को फिलहाल राहत मिली है। अब मामले की अगली सुनवाई में अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे का निर्णय करेगी।