बायजूज़ संस्थापक को छह माह की जेल, 70 हजार डॉलर का जुर्माना


डेस्क : कभी भारत के सबसे चर्चित एडटेक उद्यमियों में शामिल रहे बायजूज़ के संस्थापक बायजू रवींद्रन को सिंगापुर की एक अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने अवमानना से जुड़े एक मामले में उन्हें छह महीने के कारावास और 70 हजार अमेरिकी डॉलर के जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह फैसला ऐसे समय आया है जब बायजूज़ पहले से ही गंभीर वित्तीय संकट, कानूनी विवादों और दिवालियापन संबंधी कार्यवाहियों का सामना कर रही है। कंपनी के पतन के बाद विभिन्न देशों में उससे जुड़े मामलों की जांच और न्यायिक प्रक्रियाएं जारी हैं।

मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, अदालत ने रवींद्रन को न्यायिक निर्देशों का पालन नहीं करने और आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध न कराने को गंभीर माना। इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दिया।

एक समय 22 अरब डॉलर के मूल्यांकन तक पहुंचने वाली बायजूज़ को भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में गिना जाता था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कंपनी पर वित्तीय अनियमितताओं, ऋण विवादों और कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़े सवाल खड़े हुए, जिसके बाद उसका कारोबार लगातार संकट में घिरता चला गया।

कंपनी और उसके संस्थापक कई देशों में चल रहे कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। इस बीच निवेशकों और ऋणदाताओं के साथ विवादों ने भी बायजूज़ की मुश्किलें बढ़ाई हैं। हाल के महीनों में कंपनी की कई इकाइयों के खिलाफ दिवालियापन और परिसमापन संबंधी कार्यवाहियां भी शुरू हुई हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि सिंगापुर अदालत का यह फैसला बायजूज़ और उसके संस्थापक के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो सकता है। इससे कंपनी की पहले से कमजोर स्थिति पर और दबाव बढ़ने की आशंका है।

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