स्कूलों के 50 मीटर दायरे में जंक फूड पर रोक की तैयारी, नए नियम का मसौदा जारी

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डेस्क : बच्चों को जंक फूड से दूर रखने और उनके खान-पान को अधिक स्वस्थ बनाने के लिए सरकार खाद्य पदार्थों को लेकर नए नियम लाने की तैयारी में है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने स्कूलों में बच्चों के लिए सुरक्षित और संतुलित आहार से जुड़े नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके तहत अधिक वसा, चीनी या नमक वाले खाद्य पदार्थों को लेकर स्पष्ट मानक तय किए जाएंगे।

वसा, चीनी और नमक की मात्रा होगी तय

प्रस्तावित नियमों में यह निर्धारित किया गया है कि किस मात्रा से अधिक वसा, अतिरिक्त चीनी या नमक वाले खाद्य पदार्थों को उच्च मात्रा वाला माना जाएगा। मसौदे के अनुसार ठोस खाद्य पदार्थों में 100 ग्राम पर 4.2 ग्राम से अधिक अतिरिक्त वसा, 3 ग्राम से अधिक अतिरिक्त चीनी और 0.625 ग्राम से अधिक नमक होने पर उसे संबंधित श्रेणी में रखा जाएगा। तरल पदार्थों के लिए भी अलग सीमा निर्धारित की गई है।

स्कूलों के आसपास जंक फूड पर पहले से नियम

स्कूल परिसरों और उनके आसपास अधिक वसा, नमक और चीनी वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री और प्रचार पर रोक लगाने का प्रावधान पहले से खाद्य सुरक्षा नियमों में शामिल रहा है। एफएसएसएआई के दिशा-निर्देशों में स्कूल परिसर के साथ स्कूल के 50 मीटर के दायरे में ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध का प्रावधान किया गया था।

चिप्स और मीठे पेय भी दायरे में

नए प्रावधानों का उद्देश्य ऐसे खाद्य पदार्थों की पहचान और नियंत्रण को अधिक स्पष्ट करना है, जिनमें वसा, चीनी या नमक की मात्रा अधिक होती है। इनमें चिप्स, नमकीन, मीठे और कार्बोनेटेड पेय सहित कई लोकप्रिय जंक फूड शामिल हो सकते हैं।

9 अक्टूबर तक मांगे सुझाव

एफएसएसएआई ने संशोधित नियमों के मसौदे पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं। आधिकारिक सूचना के अनुसार सुझाव और आपत्तियां 9 अक्टूबर 2026 तक दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके बाद प्राप्त सुझावों पर विचार करते हुए नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।