नई दिल्ली : ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
16 अक्टूबर को प्रस्तावित था कार्यक्रम
अभिजीत दीपके ने 16 अक्टूबर को शाम पांच बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में ‘लहरा दो तिरंगा’ कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया था। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध जताने की योजना थी। यह घटनाक्रम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चल रहे विवाद के बीच सामने आया है।
निषेधाज्ञा का हवाला देकर पुलिस ने जारी किया नोटिस
दिल्ली पुलिस ने नोटिस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत लागू प्रतिबंधों का हवाला दिया है। पुलिस के मुताबिक, प्रस्तावित मार्च के लिए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी। ऐसे में प्रतिबंधों का उल्लंघन कर कार्यक्रम आयोजित करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
कनॉट प्लेस में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता
प्रस्तावित मार्च को देखते हुए कनॉट प्लेस और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बरती गई। सेंट्रल पार्क को 16 और 17 अक्टूबर को प्रशासनिक कारणों से बंद रखने की जानकारी भी सामने आई। पुलिस का जोर क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और बिना अनुमति भीड़ जुटने से रोकने पर रहा।
राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान से जुड़े कार्यक्रम के लिए वैकल्पिक स्थान पर सीमित संख्या में लोगों को सुविधा देने की बात भी सामने आई है।
इस घटनाक्रम ने सार्वजनिक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति, कानून-व्यवस्था और राजनीतिक अभिव्यक्ति को लेकर चर्चा तेज कर दी है। पुलिस की कार्रवाई का उद्देश्य प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान लागू प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करना है।









