शहजाद भट्टी नेटवर्क आतंकी संगठन घोषित, गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई

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डेस्क :  केंद्र सरकार ने पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शहजाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन) को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के बाद इस संगठन को यूएपीए की पहली अनुसूची में शामिल किया गया है।

सरकार के अनुसार, शहजाद भट्टी नेटवर्क युवाओं और छोटे अपराधियों को प्रभावित कर उन्हें कट्टरपंथ तथा आतंकी गतिविधियों की ओर धकेलने का काम कर रहा था। आरोप है कि नेटवर्क प्रतिबंधित आतंकी संगठनों और अन्य नामित संगठनों के साथ संपर्क रखते हुए आतंकी गतिविधियों के लिए संसाधन जुटाने में भी शामिल रहा है।

गृह मंत्रालय की अधिसूचना में नेटवर्क पर सीमा पार से हथियार, विस्फोटक और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा डिजिटल माध्यमों के जरिए भड़काऊ और नफरत फैलाने वाली सामग्री के प्रसार का भी आरोप है।

सरकार का कहना है कि नेटवर्क की गतिविधियां देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द के लिए गंभीर चुनौती पैदा करती हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेटवर्क युवाओं को आतंकवाद की ओर आकर्षित करने के साथ सीमा पार से हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी में भी सक्रिय रहा है।

यूएपीए की धारा 35(1)(ए) के तहत की गई कार्रवाई के बाद शहजाद भट्टी नेटवर्क को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल कर दिया गया है। सरकारी अधिसूचना में संगठन को सूची में क्रमांक 46 पर रखा गया है।