सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों को मिलेंगे समान सेवानिवृत्ति लाभ

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को मिलने वाली सुविधाओं में समानता लाने के लिए केंद्र सरकार को एक समान नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि देशभर में रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों को मिलने वाले सेवानिवृत्ति लाभों में अंतर को खत्म किया जाना जरूरी है।

प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह इस मामले में एक समिति का गठन करे, जो हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए एक समान मानक तैयार करे। समिति को तय समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीशों को संवैधानिक पद की गरिमा के अनुरूप सेवानिवृत्ति के बाद भी आवश्यक सुविधाएं मिलनी चाहिए। अदालत ने विशेष रूप से सुरक्षा, आवास, वाहन और अन्य सुविधाओं में राज्यों के बीच मौजूद असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता बताई।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अदालत को भरोसा दिलाया गया कि इस दिशा में जल्द कदम उठाए जाएंगे और एक व्यवस्थित व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

अदालत ने यह भी कहा कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नियम होने से रिटायर्ड जजों को मिलने वाली सुविधाओं में असमानता पैदा होती है। इसलिए पूरे देश में एक समान व्यवस्था लागू करने की जरूरत है।