यूपी पुलिस दरोगा भर्ती पर हाईकोर्ट सख्त, नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक

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डेस्क : उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक (दरोगा) भर्ती-2025 की अंतिम उत्तर कुंजी को लेकर विवाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से जवाब मांगा है। अदालत ने फिलहाल चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।

दरोगा भर्ती के तहत 4,543 पदों पर नियुक्ति की जानी है। भर्ती परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी में कुछ सवालों के उत्तर बदले जाने को लेकर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने से पहले बदले गए उत्तरों पर उन्हें अपनी आपत्ति रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया।

याचिका में दावा किया गया है कि लिखित परीक्षा के बाद बोर्ड ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी थीं। अभ्यर्थियों की आपत्तियों पर विचार करने के बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई। हालांकि, अंतिम उत्तर कुंजी में कुछ प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए, जिससे कई अभ्यर्थियों के अंकों और मेरिट पर असर पड़ने की बात कही गई है।

इस भर्ती के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। लिखित परीक्षा मार्च 2026 में चार पालियों में आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों को आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने अंतिम उत्तर कुंजी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। अदालत ने मामले में सरकार और भर्ती बोर्ड से जवाब तलब किया है। साथ ही, फिलहाल चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी गई है।

अब सभी की नजर 5 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई पर है। सरकार और भर्ती बोर्ड की ओर से अपना पक्ष रखे जाने के बाद अदालत भर्ती प्रक्रिया को लेकर आगे का फैसला करेगी।