नई दिल्ली : केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को कारोबार बढ़ाने के लिए कर्ज के साथ क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दी जा रही है। योजना के पात्र लाभार्थियों को समय पर भुगतान करने पर 20 से 50 दिनों तक बिना ब्याज के क्रेडिट का लाभ मिल सकता है।
पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को बिना किसी गारंटी के तीन चरणों में 15 हजार, 25 हजार और 50 हजार रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। दूसरे चरण का कर्ज सफलतापूर्वक चुकाने वाले विक्रेता 30 हजार रुपये तक की सीमा वाले यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र हो सकते हैं। तीसरे चरण का कर्ज चुका चुके विक्रेता भी इस सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
डिजिटल भुगतान पर कैशबैक
योजना के तहत डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट वेंडरों को खुदरा और थोक डिजिटल लेनदेन पर 1,600 रुपये तक का कैशबैक प्रोत्साहन भी दिया जाता है। सरकार का उद्देश्य छोटे कारोबारियों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना और उनके कारोबार को मजबूत करना है।
कौन ले सकता है लाभ
योजना के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वेंडिंग सर्टिफिकेट या संबंधित प्राधिकरण का सिफारिश पत्र/पहचान पत्र, बचत बैंक खाते का विवरण और वर्तमान पते का प्रमाण जरूरी है। आवेदक की आयु 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही किसी बैंक या वित्तीय संस्था में उसका खाता एनपीए या बट्टे खाते में नहीं होना चाहिए।
योजना के तहत जारी होने वाले क्रेडिट कार्ड के लिए बिल भुगतान में ऑटो-डेबिट की सुविधा भी उपलब्ध है। यह सुविधा कार्डधारक की सहमति के आधार पर सक्रिय की जाती है।








